सोनीपत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में बयान बदलने वाली छात्रा को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. दिल्ली की एक छात्रा ने भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी खानपुर में पढ़ते समय 2012 में खानपुर कलां के चार युवकों पर रेप का आरोप लगाया था. कोर्ट में युवकों को छात्रा ने पहचानने से इनकार कर दिया था..फिर भी एक युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट में बयान बदलने पर छात्रा के खिलाफ धारा 193 के तहत एसीजेएम कोर्ट में मामला चल रहा था. एसीजेएम निशांत शर्मा की कोर्ट ने छात्रा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने छात्रा पांच हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर छात्रा जुर्माना अदा ना कर पाई तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. बता दें कि दिल्ली के एक गांव की रहने वाली छात्रा ने 18 मई, 2012 को पुलिस को बताया था कि वह विवि छात्रावास में रहती है. 16 मई, 2012 की दोपहर वह विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर विश्वविद्यालय के गेट के बाहर किताब लेने आई थी. इस दौरान स्कॉर्पियो में तीन युवक उसे जबरन उठाकर खेतों में सुनसान स्थान पर ले गए थे. वहां एक अन्य युवक मिला था. चारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. |